IAS शिल्पा गुप्ता 10 हजार रूपये के वांरट से हाईकोर्ट में तलब, 4 माह बाद भी हाईकोर्ट के आदेश पालन नहीं

जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) की आयुक्त शिल्पा गुप्ता के खिलाफ 10 हजार रूपये का जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है हाईकोर्ट ने 23 मार्च को आईएएस शिल्पा गुप्ता का हाजिर होने के निर्देश भी दिये है।दरअसल, हाईकोर्ट ने 23 अक्टूबर 24 मार्च को एक आदेश पारित करते हुए आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस प्राथमिक शिक्षकों को उनकी पसंद के अनुसार 4 सप्ताह में ट्राइबल से डीपीआई में पोस्टिंग देने के आदेश दिये थे। लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त को हाईकोर्ट का नोटिस तामिल होने केबावजूद भी हाजिर नहीं हुई, जिस पर हाईकोर्ट ने अवमानना की कार्यवाही की है।
चार माह के बाद भी आदेश को नहीं दिया महत्व
हाईकोर्ट के आदेश को 4 महीने निकलने के बाद भी डीपीआई कमिश्नर शिल्पा गुप्ता ने हाईकोर्ट के आदेश कोई तवज्जों नहीं दी। याचिकाकर्त्ता के वकील रामेश्वर सिंह ने बताया है कि आईएएस शिल्पा गुप्ता ने अभ्यार्थियों को दुत्कार कर डीपीआई कार्यालय से भगा दिया और इसके बाद शिक्षकों की और से हाईकोर्ट में शिल्पा गुप्ता के विरूद्ध अनेक याचिकायें दायर की गयी।
शिक्षकों के पदस्थापना के दिये थे निर्देश
7 मार्च को जस्टिस संजीव सचदेवा एवं जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्त्ता हरिओम यादव समेत 50 से ज्यादा शिक्षकों की ट्राइबल वेलफेयर स्कूल में की गयी पदस्थापना को अवैधानिक मानते हुए उनकी पहली पसंद के मुताबिक डीपीआई के स्कूल में 4 सप्ताह के अंदर पदस्थापना हेतु कमिश्नर डीपीआई को निर्देशित किया गया था।
हाईकोर्ट ने 10 फरवरी 2025 को शिल्पा गुप्ता को नोटिस जारी कर 3 मार्च 25 के पूर्व जवाब-तलब किया था।
लेकिन शिल्पा गुप्ता ने नोटिस तामीली के बावजूद भी, कोई जवाब दाखिल नहीं किया।
न ही महाधिवक्ता कार्यालय से संपर्क कर किसी भी सरकारी वकील को अधिकृत किया गया।
आज 7 मार्च 2025 को उक्त कंटेम्प्ट याचिका पर वरिष्ठ वकील रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं शिवांशु कोल ने पक्ष रखा।
कोर्ट को बताया कि महिला अधिकारी के विरुद्ध हाईकोर्ट में दो सौ से अधिक अवमानना याचिकाएं लंबित हैं।
लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकरण में रिस्पांस नहीं दिया। न ही हाईकोर्ट आदेशों को माना गया।
हाईकोर्ट ने शासकीय अधिवक्ताओं से पूछा की क्या किसी शासकीय एडवोकेट को इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुए हैं? उनकी तरफ से जवाब नहीं में मिला।
तब हाईकोर्ट ने शिल्पा गुप्ता के नाम 10 हजार रुपए का जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर कम्प्लाइंस रिपोर्ट के साथ हाजिर होने का आदेश दिया।

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *