mp में श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ा

भोपाल. श्रम विभाग ने मध्य प्रदेश के 21 लाख श्रमिकों को वेतन के साथ दिए जाने वाले महंगाई भत्ते में 50 रुपए प्रति माह की वृद्धि कर दी है। यह वृद्धि जनवरी से जून 2024 के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई 2 पाइंट की वृद्धि के आधा पर 1 अक्टूबर 2024 से की गई है। इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। बता दें कि श्रमिकों के न्यूनतम वेतन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच का हाल ही में फैसला आया है। इसके बाद श्रम विभाग ने अप्रैल 2024 से वेतन देने के आदेश जारी किए है।
राज्य सरकार ने मुद्रास्फीति व बढती महंगाई को ध्यान में रखते हुए महंगाई भत्ते की दरों में 1 अक्टूब 2024 से वृद्धि की है जिसका लाभ अब न्यूनतम वेतन प्राप्त कर रहे श्रमिकों को मिलेगा। इन श्रमिकों को 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक प्रति माह महंगाई भत्ता दिया जाएगा। यानी 87 रुपए 50 पैसे प्रति दिन मिलेंगे। यह 67 अनुसूचित नियोजनों (उद्योगों) में दिया जाएगा।
विभाग ने श्रमिक के बढ़े हुए वेतन का क्षेत्रवार और वर्गवार चार्ट भी जारी कर दिया है। इसके मुताबिक कृषि क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को अब प्रति माह 9,670 रुपए न्यूनतम वेतन मिलेगा। वहीं, सरकारी विभागों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 11,850 रुपए प्रति माह निर्धारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि टेक्सटाइल एवं मेड अप्स उद्योग, वूवन, निटेड और टेक्नीकल टेक्सटाइल फेब्रिक से बने अपेरल और फुट वियर निर्माण से जुड़े उद्योगों में इसे अभी लागू नहीं किया गया है। इन उद्योगों के लिए सरकार नए सिरे से वेतन निर्धारित करेगी। इन उद्योगों में करीब 4 लाख कर्मचारी काम करते हैं।

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