MP के DGP के लिये दिल्ली में बैठक आज, सरकार ने दिये 9 नाम में से 3 प्रबल दावेदार जो भी डीजीपी बनेगा 2 वर्ष रहेगा
भोपाल. मध्यप्रदेश के नये डीजीपी को लेकर आज दिल्ली में बैठक है। इसमें 1 दिसम्बर से मध्यप्रदेश के नये पुलिस चीफ की जिम्मेदारी संभालने वाले आईपीएस अधिकारी का नाम तय हो जायेगा। इस बैठक में यूपीएससी के अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी, केन्द्रीय गृह मंत्रालय का एक प्रतिनिधि एमपी के मुख्य सचिव, वर्तमान डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह शामिल होंगे। राज्य सरकार ने केन्द्र को 9 आईपीएसी अधिकारियों के नामों का पैनल भेज दिया है। सभी 30 साल से ज्यादा समय से सेवा में हैं।
2 वर्ष से कम नहीं होगा कार्यकाल-सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी भी प्रदेश में जो भी अधिकारी डीजीपी बनेगा। उसका कार्यकाल 2 वर्ष से कम नहीं होगा। ऐसे में अगर कोई अधिकारी चयनित हो और वह 6 माह से अधिक समय तक डीजीपी रहने के बाद सेवानिवृत्त होने वाला होगा तो भी उसका डीजीपी पद का कार्यकाल 2 वर्ष तक रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक चयन कमेटी और राज्य सरकार को पैनल मेंशामिल इन नामों में से ही एक नाम चुनकर आदेश जारी करना आवश्यक होगा।
इनके नाम भी शामिल
डीजी जेल जीपी सिंह
स्पेशल डीजी आरएपीटीसी इंदौर वरुण कपूर
पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के एमडी उपेंद्र कुमार जैन
स्पेशल डीजी प्रोविजन आलोक रंजन
स्पेशल डीजी महिला सेल प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव
स्पेशल डीजी योगेश मुद्गल
शैलेष सिंह और सुधीर शाही, इसलिए हो गए बाहर
दो आईपीएस अधिकारी शैलेष सिंह और सुधीर कुमार शाही सीनियर होने के बाद भी डीजीपी के पैनल से बाहर हो गए हैं। दरअसल, इन दोनों ही अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र 1 दिसंबर से नए डीजीपी का कार्यकाल शुरू होने की तारीख से छह महीने से कम है। नियम है कि 6 महीने से कम अवधि वाले अफसर को डीजीपी नहीं बनाया जाएगा। इसलिए ये दोनों ही अफसर वरिष्ठता के बाद भी पैनल में शामिल नामों से बाहर हो गए। 1987 बैच के शैलेष सिंह फरवरी 2025 में रिटायर होंगे जबकि 1988 बैच के आईपीएस सुधीर कुमार शाही जनवरी 2025 में रिटायर होने वाले हैं। इसके पहले इसी साल सुषमा सिंह रिटायर हो चुकी हैं।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 2 साल से कम नहीं होगा कार्यकाल
सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी भी प्रदेश में जो भी अफसर डीजीपी बनेगा, उसका कार्यकाल दो साल से कम नहीं होगा। ऐसे में अगर कोई अधिकारी चयनित हो और वह छह महीने से अधिक समय तक डीजीपी रहने के बाद रिटायर होने वाला होगा, तो भी उसका डीजीपी पद का कार्यकाल दो साल तक रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार चयन कमेटी और राज्य सरकार को पैनल में शामिल इन नामों में से ही एक नाम चुनकर आदेश जारी करना जरूरी होगा।