तहसीलदार शुत्रघ्नसिंह चौहान के अग्रिम जमानत का फैसला सुरक्षित
ग्वालियर. तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान पर शादी का झांसा देकर 17 वर्षो तक महिला से शारीरिक संबंध बनाने पर एफआईआर दर्ज की गयी है। मामले में एफआईआर दर्ज होने के 10 दिन के बाद भी तहसीलदार को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पायी है। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में तहसीलदार ने वकील के माध्यम से अग्रिम जमानत के लिये आवेदन दिया था।
जिस बहस में महिला की ओर से एडवोकेट अवधेश तोमर ने जमानत न देने की बात कहते हुए तहसीलदार का पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड पेश किया था। रिकॉर्ड देखने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने तत्काल इस मामले में पुलिस से इस रिकॉर्ड की सत्यता मांगी है। बहस के बाद जज ने फेसला सुरक्षित रखा और शनिवार को पुलिस के जवाब के बाद आदेश होगा।
