MP में बन रहा कड़ा कानून, परीक्षा का पेपर लीक किया तो होगी उम्रकैद
भोपाल. मध्यप्रदेश में अब किसी ने पेपर लीक किया तो उसे आजीवन कारावास और 1 करोड़ रु. तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। कोई नकल करता पकड़ा जाएगा तो वह जेल नहीं जाएगा, लेकिन अगले एक साल तक परीक्षा नहीं दे सकेगा।
दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार पेपर लीक और परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए कड़ा कानून लाने जा रही है। इसके लिए 1937 में बने परीक्षा कानून में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। संशोधित कानून का ड्राफ्ट स्कूल शिक्षा विभाग ने तैयार कर लिया है। यह ड्राफ्ट परीक्षण के लिए विधि विभाग को भेजा गया है। इसके बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सरकार की कोशिश है कि इस कानून को शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में पारित कराकर लागू किया जाए।
इसी साल जून में नीट पेपर लीक का मुद्दा गर्माया था। इसके बाद ही राज्य सरकार ने कानून में संशोधन के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को ड्राफ्ट बनाने के लिए कहा था। विभाग ने बाकी राज्यों में लागू कानून का अध्ययन कर ड्राफ्ट को वरिष्ठ सचिव समिति के सामने रखा था।
