MP में CBI को जांच के लिए लेनी होगी परमिशन, मोहन सरकार का नया आदेश
भोपाल. केंन्द्रीय जांच एजेंसी को अब मध्य प्रदेश में किसी भी मामले की जांच करने से पहले प्रदेश सरकार से लिखित में परमिशन लेनी होगी। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। मध्य प्रदेश के गृह विभाग की ओर से जो अधिसूचना जारी की गई है उसके अनुसार 1 जुलाई से ही वे व्यवस्था लागू रहेगी। बता दें कि सीबीआई को जांच के आदेश केन्द्र सरकार की ओर से जारी किए जाते है।
सीबीआई को लेनी होगी परमिशन
मध्य प्रदेश सरकार ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 3 की शक्तियों का उपयोग किया है। जिसके बाद गृह विभाग ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राज्य सरकार के फैसले के बाद गृह विभाग के सेक्रेटरी गौरव राजपूत ने आदेश कर दिया है। सरकार का नया आदेश 1 जुलाई से प्रभावी रहेगा। आदेश के अनुसार सीबीआई को राज्य सरकार से लिखित में अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही निजी सरकार और अन्य लोगों के खिलाफ सीबीआई जांच होगी।
