शहर में संचालित स्विमिंग पूलों को कराना होगा निगम के खेल विभाग में पंजीयन, 5 सदस्यीय समिति करेगी जांच
ग्वालियर – नगर निगम, ग्वालियर द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका तरण तालों का विनियमन आदर्श उपविधियां, 2011 के तहत् नगर निगम सीमान्तर्गत समस्त संचालित एवं भविष्य में निर्मित होने वाले तरण तालों (स्विमिंग पूलों) के विनियमन यानी निर्माण एवं संचालन के मापदण्डों की पूर्ति कराये जाने हेतु योजना तैयार की जा रही है, इस योजना में नगर निगम सीमान्तर्गत आने वाले समस्त शासकीय एवं अशासकीय स्थलों जैसे स्कूलों, होटलों, क्लबों, सस्थाओं, एजेंसियों, मैरिज गार्डनों आदि पर संचालित तरण तालों को निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति कराये जाने हेतु नगर निगम, ग्वालियर के खेल विभाग से पंजीयन कराया जाना अनिवार्य होगा।
अपर आयुक्त मुनीश सिंह सिकरवार ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्र. 313, बुधवार, भोपाल दिनांक 29.06.2011 में उल्लेखित निर्देशों के क्रम में विगत दिवसों में घटित हुयी घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुये जनसामान्य की सुरक्षा हेतु आयुक्त नगर निगम हर्ष सिंह द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिन तरण तालों के संचालकों द्वारा विनियमन के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है ऐसे तरण तालों को संचालक स्वयं निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति ना होने तक बन्द रखें।
संचालित पूलों की जांच किये जाने हेतु एक 05 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, गठित समिति नगर निगम सीमान्तर्गत संचालित हो रहे पूलों की जांच करेगी एवं नियमानुसार संचालित पूलों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।
