दिल्ली शराब नीति केस में AAP सांसद संजय सिंह को जमानत
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ज़मानत दे दी है। पिछले साल, अक्टूबर में दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें गिरफ़्तार किया था। आज की सुनवाई में ED ने उनकी ज़मानत का विरोध नहीं किया। कोर्ट में ED ने कहा कि उन्हें कथित घोटाले में संजय सिंह को जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है। पहले तो ED ने आरोप लगाया था कि संजय सिंह ने नीति बनाने और लागू करने में मेन भूमिका निभाई थी, जिससे कुछ शराब बनाने वालों, थोक विक्रेताओं और ख़ुदरा विक्रेताओं को फ़ायदा पहुंचा था।

क्यों गिरफ्तार हुए थे
जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने उन्हें बेल तो दे दी, मगर साथ में ये भी कहा कि ये रियायत नज़ीर नहीं बन सकती। ज़मानत की शर्तें निचली अदालत में तय की जाएगी। 4 अक्टूबर, 2023 को ED ने उनके घर पर छापा मारा था। कई घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। राज्यसभा सांसद पर आरोप लगे थे कि उन्होंने कारोबारी दिनेश अरोड़ा से दो किश्तों में 2 करोड़ रुपये लिए थे। ED की पूछताछ में दिनेश अरोड़ा ने बताया था कि वो एक कार्यक्रम के दौरान संजय सिंह से मिले थे। फिर वहां से मनीष सिसोदिया तक पहुंचे। हालांकि, तब आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को ख़ारिज कर दिया था. ये कहते हुए कि ये दिल्ली चुनाव से पहले फंड जुटाने का एक कार्यक्रम था।
