कोर्ट ने आजम खान को सुनाई 7 साल की सजा

नई दिल्ली. सपा नेता आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी तजीन फात्मा को दोषी करार देते हुए जमानत पत्र निरस्त किए गये हैं। बीजेपी नेता ने ये केस दर्ज करवाया था। यूपी के पूर्व मंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इसके साथ ही कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है। कुछ देर में कोर्ट अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में अपना फैसला सुनाएगी। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने ये केस दर्ज करवाया था। शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार ने कहा कि अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में तीनों को दोषी करार दिया गया है।

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