बिना टिकट यात्रा 500 रूपये, महिला कोच में प्रवेश करने 2500 रूपये देना होगा जुर्माना

ग्वालियर. ट्रेन में यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिये भारतीय रेलवे ने नियमों में व्यापक स्तर पर बदलाव किया है। रेलवे बोर्ड के नये प्रावधानों के अनुसार अब बिना टिकट यात्रा करने और नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों पर पहले से अधिक सख्ती की जायेगी।
रेलवे ने वर्ष 2013 के बाद पहली बार जुर्माने की राशि में संशोधन किया है। नये नियम के तहत बिना टिकट या गलत टिकट के साथ यात्रा करते पकड़े जाने पर यात्री को किराये के अतिरिक्त न्यूनतम 500 रूपये का जुर्माना देना होगा, पहले यह राशि 250 रूपये थी। रेलवे ने टिकट के गलत उपयोग पर भी सख्ती की है। यदि कोई यात्री किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से बुक टिकट पर यात्रा करता पाया जाता है तो उसका टिकट मौके पर ही रद्द किया जा सकता है। संबंधित यात्री के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
महिला कोच में प्रवेश पर 2500 रुपए जुर्माना
महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने महिला कोच के नियम और कड़े किए हैं। महिला कोच में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले पुरुष यात्रियों पर 2500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में गंदगी फैलाने, नशे की हालत में हंगामा करने या अशोभनीय व्यवहार करने वालों पर 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
रेलवे ने ट्रेनों और स्टेशन परिसर में बिना अनुमति सामान बेचने, फेरी लगाने और भीख मांगने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई के प्रावधान सख्त किए हैं। ऐसे मामलों में 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि आरोपी जुर्माना जमा नहीं करता है तो नियमों के तहत तीन महीने से लेकर एक वर्ष तक की जेल की सजा का प्रावधान भी रखा गया है। रेलवे का कहना है कि इन नए नियमों का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना, अनुशासन बनाए रखना और यात्रा व्यवस्था को बेहतर बनाना है।

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