मध्यप्रदेश-उत्तरप्रदेश को जोड़ने वाला पुल पर आवागमन पर 20 जुलाई तक रहेगा बंद

भिण्ड. राष्ट्रीय राजमार्ग -719 पर चम्बल नदी पर निर्मित उच्चस्तरीय पुल तकनीकी रूप से अनफिल पाये जाने के बाद जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। यह प्रतिबंध कलेक्टर ने पुल से भारी वाहनों के आवागमन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध 20 जून से 20 जुलाई तक प्रभावशील रहेगा। प्रशासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सड़क सुरक्षा और संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से 2-3 औ 4 पहिया वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही रोकने के लिये स्थाई बैरियर लगाये जायेंगे। पुलिस व परिवहन विभाग की निगरानी भी बढ़ाई जायेगी।


जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम ने चंबल सेतु की स्थिति को लेकर विस्तृत तकनीकी परीक्षण और मूल्यांकन कराने की अनुशंसा की थी। निगम ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सेतु पर आवश्यक संधारण एवं मरम्मत कार्य कराए जाने के साथ लोड टेस्टिंग कराना जरूरी है।
विशेषज्ञों की तकनीकी अनुशंसा प्राप्त होने तक भारी वाहनों का आवागमन सुरक्षित नहीं माना गया है। ग्वालियर-भिंड मार्ग पर स्थित यह पुल मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश को जोड़ने वाला प्रमुख संपर्क मार्ग है। ऐसे में भारी वाहनों पर रोक के कारण परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसे देखते हुए प्रशासन ने वैकल्पिक मार्गों पर आवश्यक यातायात संकेतक लगाने के निर्देश दिए हैं, ताकि वाहन चालकों को परेशानी न हो। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित अवधि में आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 177 सहित अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने ट्रांसपोर्टरों और वाहन चालकों से निर्धारित अवधि तक वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है।

 

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