ग्वालियर में बांग्लादेशियों की तलाश:15 दिन में देनी होगी डिटेल, कितने किराएदार व कहां के कर्मचारी
ग्वालियर. बीते दिनों महाराजपुरा क्षेत्र में अवैध तरीके से रह रहे 9 बांग्लादेशी पकड़े जाने के बाद अब पूरे जिले में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की तलाश तेज हो गई है। इसके लिए अब थाना स्तर पर सख्ती अपनाकर पड़ताल की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने सोमवार को बीएनएसएस की धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए कहा है कि प्रत्येक मकान एवं संस्थान मालिक को अपने यहां किराए से रह रहे या काम कर रहे लोगों की जानकारी अगले 15 दिन में क्षेत्रीय पुलिस थाने में जमा करानी होगी। इस जानकारी में सबंधित व्यक्ति के सभी दस्तावेज आधारकार्ड, वोटर आईडी कार्ड, लाइसेंस आदि भी प्रस्तुत करना होंगे।
कलेक्टर रुचिका चौहान ने प्रतिबंधात्मक आदेश में स्पष्ट किया है कि ये आदेश 2 माह के लिए प्रभावशील रहेगा। जो भी लोग आदेश का पालन नहीं करेंगे और उनके द्वारा उल्लंघन करना पाया जाता है तो दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
पुलिस का प्रतिवेदन- ग्वालियर में रह रहे संदिग्ध लोग
पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने कलेक्टर रुचिका चौहान को प्रतिवेदन देकर बताया है कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय/विदेश विभाग द्वारा अवैध रूप से रह रहे बांगलादेशी/रोहिंग्याओं के निवास के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के पालन में कार्यवाही की। जिसमें सामने आया कि जिले में 9 बांग्लादेशी नागरिकों के बांग्लादेश निवासरत की कार्रवाई पूरी की गई है। प्रतिवेदन में बताया गया कि कई संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा अपने छद्म नाम से किराए के मकान लेकर ग्वालियर में निवास किया जा रहा है। इस प्रतिवेदन के आधार पर ये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

