50% आरटीओ टैक्स में छूट के बाद शेष टैक्स पर देना थी स्क्रैप सर्टिफिकेट की छूट
ग्वालियर. ग्वालियर व्यापार मेले में स्क्रैप सर्टिफिकेट के तहत दी जाने वाली छूट पर परिवहन विभाग फंस गया है। स्क्रैप सर्टिफिकेट के तहत मेला में आरटीओ टैक्स की 50 प्रतिशत छूट के बाद शेष राशि यानी टैक्स पर 25 प्रतिशत की छूट दी जानी थी, लेकिन प्रदेश के डीलर्स की ओर से कुल टैक्स पर ही 75 फीसद की छूट दे दी।
ऐसे वाहनों की संख्या सौ से अधिक बताई जा रही है। यह मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और पंजीयन अधिकारी की ओर से ग्वालियर व्यापार मेला में आने वाले आटोमोबाइल डीलर्स को नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें तय टैक्स छूट से ज्यादा छोड़ी गई धनराशि वापस मांगी गई है। ऐसा न करने पर ट्रेड लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी दी गई है। परिवहन विभाग की ओर से आटोमोबाइल डीलर्स को तीन दिन का समय दिया गया है, जिसमें वाहनों के नंबर भी चिह्नित किए गए हैं। वहीं, स्क्रैप सर्टिफिकेट का लाभ उज्जैन में आयोजित होने वाले व्यापार मेले में भी दिया जा रहा है।
