4 साल पहले बस और ऑटों की टक्कर में 13 महिलायें की हुई थी मौत, आज आया फैसला, बस चालक को मिली सजा


ग्वालियर. 4 वर्ष पूर्व हुए सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत के मामले में न्यायालय का फैसला आ गया। सोमवार को ग्वालियर के अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार सिंह ने ऑटो में सवारों मौतों के लिये बसचालक सुखदेव सिंह को सजा सुनाई है। हर एक मौत के लिये बस चालक को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई है।
आदेश में कहा गया है कि यह सभी सजायें एक साथ चलेगी। उसे 10 वर्ष की जेल काटनी होगी। न्यायालय ने 20 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया हे। जुर्माने की राशि पीडि़तों के परिजनों को दी जायेगी। सड़क दुर्घटना 23 मार्च 2021 की सुबह 7.20 बजे हुआ था। इस बीच एक ऑटो ग्वालियर से मुरैना रोड पर आईटी पार्क के सामने की ओर आ रहा था। जबकि बस क्रमांक एमपी 07 6882 मुरैना से ग्वालियर की ओर आ रही थी। तभी बस ड्रायवर ने ऑटो को टक्कर मार दी थी।
ऑटो में 12 महिलायें और ड्रायवर सवार थे
सड़क दुर्घटना के समय ऑटो में बैठी 12 महिलायें रात को आंगनबाड़ी में स्कूली बच्चों के लिये खाना बनाकर लौट रही थी। 9 महिलाओं और ऑटो ड्रायवर की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी थी। जबकि 3 महिलाओं को अस्पताल ले गये, जहां उन्हें भी मृत घोषित कर दिया गया। ऑटो ग्वालियर से मुरैना रोड पर चमन पार्क की ओर जा रहा था। जबकि बस क्रमांक एमपी07 पी-6882 को सीधे टक्कर मार दी। दुर्धटना आनंदपुर ट्रस्ट अस्पताल के सामने हुआ। स्थानीय लोगों की खबर पर पुरानी छावनी थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची चुकी है। सभी मृतकों की पहचान हो गयी थी। सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया गया था। इस मामले में ग्वालियर आरटीओ एसपीएस चौहान को निलंबित कर दिया गया था।

 

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