मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना दिया है। इस मामले में आदेश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ ने 3 दिन पूर्व 6 अगस्त को ही सुरक्षित रख लिया था।
मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था। दरअसल हाईकोर्ट ने सिसोदिया की याचिका को खारिज कर दिया था। मामले की पिछली सुनवाई 29 जुलाई को हुई थी, जिसमें ED ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा। इसके बाद जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई स्थगित कर दी।ED की तरफ से ASG ने सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई होने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जून के आदेश ने सिसोदिया को केवल ट्रायल कोर्ट में नई जमानत याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है, न कि सुप्रीम कोर्ट में।सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को CBI ने और 9 मार्च को ED ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। वे फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं। ED केस में 3 जुलाई को दिल्ली की एक अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी थी। CBI केस में सिसोदिया 31 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं।
पहले भी कई बार खारिज हुई सिसोदिया की जमानत याचिका
28 अप्रैल 2023 : ED केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की।
31 मार्च 2023 : CBI केस में जमानत याचिका को खारिज की।
3 जुलाई 2023 : दिल्ली हाईकोर्ट ने ED केस में जमानत याचिका खारिज की।
30 मई 2023 : CBI केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज की।
30 अक्टूबर 2023 : ED केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था।
