हत्या के मामले में 2 आरोपियों को आजीवन कारावास

ग्वालियर. 15वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरके रावतकर ने पड़ाव थाना इलाके में डेढ वर्ष पूर्व की गयी युवक की हत्या के मामले में आरोपी सागर सिंह उर्फ सरदार एवं करन उर्फ छोटू को मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही दोनों पर 5-5 सौ रूपये का जुर्माना भी किया गया है। दोनों आरोपियों ने आपसी विवाद के चलते युवक की हत्या कर उसकी पहचान न हो सके इसलिये उसके चेहरे और हाथ पैरों को पैट्रोल से जला दिया था।
क्या है घटनाक्रम
आबकारी कार्यालय के सामने फुटपाथ पर बाल काटने का काम करता है। 29 दिसंबर 2022 को सुबह 8.30 बजे वह अपने काम पर आ रहा था, जैसे ही वह पुराने पुल के नीचे पहुंचा तो देखा वहां पर कोई आदमी अधजली अवस्था में पड़ा है। उसने पास जाकर देखा तो वह व्यक्ति अर्धनग्न अवस्था में मृत पड़ा था। उसने आस-पास देखा तो वहां खून पड़ा था। पुलिस ने इस सूचना के बाद मर्ग पंजीबद्ध करते हुए जांच शुरु की तो मृतक के शरीर पर चोट के निशान भी मिले थे।
पुलिस ने जब मामले की जांच की तो उस दौरान पता चला की मृतक सोनू जाटव था। मृतक की पहचान उसके चाचा ने की थी, अज्ञात बदमाशों ने उसे गंभीर चोटें पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी थी और पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे और शरीर को पेट्रोल से जला दिया था। जांच में पता चला कि आरोपी करन जाटव और सागर सिंह उर्फ सरदार ने सोनू ने हत्या की है। जिसपर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और दोनों आरोपियों ने बाद में घटना को अंजाम देने के लिए जिस बोतल में पेट्रोल लाया था उसे भी जब्त करा दिया था। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया था।

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