मैरिज संचालकों की बैठक कलेक्टर बोले 10 बजे तक डीजे बंद हो, नहीं सख्त कार्यवाही करें
ग्वालियर. पुलिस कन्ट्रोल रूम सभागार ग्वालियर में कलेक्टर अक्षय सिंह एवं प्रभारी पुलिस अधीक्षक ऋषिकेष मीना द्वारा मैरिज गार्डन संचालकों की बैठक ली गई। पुलिस अधिकारी व एक सैकड़ा से अधिक मैरिज गार्डन संचालक उपस्थित रहे।
बैठक में कलेक्टर शहर तेजी से विकास कर रहा है, इसमें मैरिज गार्डन संचालकों को ओरझा मैरिज गार्डनों की तर्ज कार्य करना होगा। अब शादियों का सीजन आ गया है, इसलिए मैरेज गार्डन संचालक सर्वाेच्च न्यायालय की गाईड लाइन व दिषा निर्देषों का पालन करते हुए गार्डन का संचालन करें और सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशानुसार गार्डन में डीजे/साउण्ड तेज आवाज में नहीं बजना चाहिए तथा रात्रि 10 बजे के उपरांत डीजे बंद कराया जावे। दिषा निर्देषों का पालन न करने की दिषा में मैरिज गार्डन संचालक के विरूद्ध बैधानिक कार्यवाही की जावेगी। इसके साथ ही मैरिज गार्डन संचालकों का यह भी कर्तव्य होगा कि नगर निगम द्वारा बनाए गये नियमों का भी पालन सुनिष्चित करें। यदि किसी मैरिज गार्डन संचालक द्वारा इन नियमों की अवमानना की जावेगी तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। मैरिज गार्डन संचालक अपने गार्डन में अग्निषमन यंत्रों, साफ सफाई, पार्किंग, सुरक्षा आदि की पर्याप्त व्यवस्था रखें।
प्रभारी पुलिस अधीक्षक ऋषिकेष मीना ने कहा कि शादियों में चोर मौके का फायदा उठाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते है। शहर में इस प्रकार की चोरी की घटनाओं पर अंकुष लगाने एवं कानून व यातायात व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये मैरिज गार्डन संचालकों को दिषा निर्देषों का पालन करना चाहिए। गार्डन में पर्याप्त सीसीटीव्ही कैमेरे लगवाए जाए तथा पार्किंग की उचित व्यवस्था की जाए। गार्डन संचालक की जबावदेही है कि कोई भी दो पहिया या चार पहिया वाहन रोड पर खड़ा न हो इसके लिए गार्डन के वाहर गार्ड भी तैनात किया जाए।
बैठक में मैरिज गार्डन संचालकों को दिये निर्देश
सम्पूर्ण मैरिज गार्डन (पार्किंग सहित) CCTV की निगरानी में हो, ताकि मैरिज गार्डन में कोई भी घटना घटित हो तो उसका CCTV फुटेज उपलब्ध रहे।
मैरिज गार्डन के आसपास रोड पर वाहन पार्क न किये जावे। मैरिज गार्डन के समक्ष/आसपास यातायात बाधित न हो इस हेतु मैरिज गार्डन परिसर में ही पार्किंग व्यवस्था रखी जावे। पार्किंग में वाहनों को व्यवस्थित लगवाने के लिए गार्डन से एक व्यक्ति लगाया जावे।
मैरिज गार्डन के गेट एवं कार्यकम स्टेज पर गार्डन संचालक की ओर से अतिथियों के सामान की सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्ड उपस्थित रहना चाहिए।.
अपरिचित/गुण्डे बदमाश प्रवृत्ति के व्यक्तियों को गार्डन में रोका-टोका जाये।
गार्डन में हर्ष फायर पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाये।
सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशानुसार गार्डन में डीजे/साउण्ड तेज आवाज में नहीं बजना चाहिए तथा रात्रि 10.00 बजे के उपरांत डीजे बंद कराया जावे।
