आदर्श आचार संहिता की आड़ में उपमहाप्रबंधक भिंड ने 2 परीक्षण सहायकों को नियम विरुद्ध किया निलंबित
ग्वालियर, मध्य प्रदेश संविदा एवं ठेका श्रमिक कर्मचारी संघ इंटक के प्रदेश अध्यक्ष एलके दुबे ने पत्र के माध्यम से म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कंपनी लि. वृत्त भिंड एवं मुख्य महाप्रबंधक ग्वा.क्षे. म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कंपनी लि. ग्वालियर, सहायक श्रमायुक्त मध्य प्रदेश शासन मोतीमहल ग्वालियर को अवगत करवाया गया है कि उपमहाप्रबंधक संभाग भिंड द्वारा आईटीआई जोन में पदस्थ जयप्रकाश मरकाम परीक्षण सहायक संविदा को मीटर रीडिंग में अनियमितता के कारण संविदा नीति का हवाला देते निलंबित कर दिया गया है, जवाब देने का अवसर तक नही दिया गया है।
संविदा नीति 2018 में निलंबित करने का कोई प्रावधान ही नहीं है एवं राजबहादुर सिंह परीक्षण सहायक नियमित को भी मीटर रीडिंग में अनियमितता का हवाला देते हुए निलंबित कर दिया गया है, जवाब देने का अवसर तक नहीं दिया गया है।
उपमहाप्रबंधक भिंड द्वारा आदर्श आचार संहिता के समय कर्मचारियों को नियम विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही करना अत्यंत निंदनीय एवं दुखद है। मुख्य महाप्रबंधक एवं सहायक श्रमायुक्त ग्वालियर से मांग करता है कि नियम विरुद्ध निलंबित उक्त दोनों कर्मचारियों को शीघ्र बहाल किया जाए अन्यथा संगठन कड़े कदम उठाने केलिए बाध्य होगा जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही कंपनी प्रशासन की होगी ।
