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हाईकोर्ट में नेशनल लोक अदालत 10 जुलाई को

ग्वालियर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नईदिल्ली के निर्देशानुसार एवं माननीय न्यायमूर्ति शील नागू प्रशासनिक न्यायाधिपति व को-चेयरमेन उच्च न्यायालख् विधिक सेवा समिति ग्वालियर के मार्गदर्शन में शनिवार 10 जुलाई को उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा।
उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार विमल प्रकाश ने बताया कि इस लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, निगोशिएबल इंस्टूमेंट एक्ट के अंतर्गत चैक बाउंस प्रकरण, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना क्लेम अपील, श्रम प्रकरण, विद्युत एवं जल बिल, वैवाहिक प्रकरण, भू-अधिग्रहण, सर्विस व सेवानिवृत्ति स्वत्व भुगतान संबंधी रिट पिटीशन, सिविल प्रकरण एवं राजस्व प्रकरण सहित अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण पक्षकारों की आपसी सहमति से किया जाएगा।
लोक अदालत के माध्यम से निराकृत प्रकरणों में पक्षकार पूर्व में अदा की गई कोर्ट फीस वापिस पाने का हकदार होगा। लोक अदालत में क्लेम के प्रकरणों के निराकरण के लिये उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के मीडिएशन हॉल में प्रीसिटिंग आयोजित की जा रही है, संबंधित कंपनियों के पक्षकार क्लेम संबंधी लंबित प्रकरणों पर चर्चा के लिए अधिवक्ता के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।

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