ईपीएफ अकाउंट से 75 प्रतिशत पैसा निकाल सकेंगे, श्रम मंत्रालय ने किया नोटिफाई
नई दिल्ली. श्रम मंत्रालय ने ईपीएफ के नियमों में बदलाव को नोटिफाई किया हैं। अब ईपीएफ अकाउंट से 75 प्रतिशत तक रकम निकाली जा सकेगी। केन्द्र सरकार ने यह फैसला कोरोना को देखते हुए किया था। अब ईपीएफ खाते में रकम के 75 प्रतिशत खाते में रकम के 75 प्रतिशत या तीन महीने के वेतन में (जो कम हो) को निकालने की अनुमति देगा। ईपीएफ अकाउंट से निकासी नॉन रिफंडेबल होगी।
आपको बता दें वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोनावायरस के प्रकोप के खिलाफ सरकार द्वारा छेड़ी गई जंग से प्रभावित गरीबों और मजदूरों की कठिनाइयों को देखते हुए गुरुवार को 1ए70ए000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की थीण्। वित्तमंत्री ने कहा था कि इस पैकेज के तहत गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों को सीधे उनके बैंक खाते में नकद राशि का हस्तांतरण कर उनको खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी।