MP पुलिसकर्मी वर्दी में रील-फोटो पोस्ट नहीं कर सकेंगे, 24 पॉइंट की गाइडलाइन जारी-डीजीपी


भोपाल. मध्यप्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये सोशल मीडिया उपयोग को लेकर 24 बिन्दुओं वाली गाइडलाइन जारी की है। इसमें फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम सहित अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर पोस्ट, कमेंट, फोटो और वीडियो और दस्तावेज शेयर करने के लिये नियम तय किये गये है।
गाइडलाइन के अनुसार पुलिसकर्मी सरकारी या निजी सोशल मीडिया अकाउंट से शासन के निर्णयों और नीतियों की आलोचना नहीं करेंगे। सीनियर अधिकारियों या सहकर्मियों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से अपमानजनक या उनकी गरिमा प्रभावित करने वाली टिप्पणी करने से भी बचना होगा। ऐसी सामग्री पोस्ट नहीं करने के लिये कहा गया है। जिससे विभाग में असंतोष या मतभेद की स्थिति बने।
किसी अपराध की जांच या विवेचना चल रही हो अथवा मामला न्यायालय में विचाराधीन हो तो उससे जुड़ी ऐसी जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं की जायेगी। जिससे जांच या अभियोजन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। पुलिस कार्यवाही में जब्त सामग्री या हथियारों कीबिना सील की गयी फोटो और वीडियो भी सरकारी या निजी सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट नहीं की जा सकेगी।
संवेदनशील ड्यूटी की लोकेशन सोशल मीडिया पर नहीं करें शेयर
संवेदनशील ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी की प्रकृति या स्थान की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करेंगे। संवेदनशील जगहों पर लोकेशन और जियो-टैगिंग का उपयोग करते समय विशेष सावधानी रखने के लिये कहा गया है। पुलिस कर्मी सेवा से संबंधित शिकायतों केलिये भी सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेंगे। ऐसी शिकायतें अपने सीनियर अधिकारी के सामने प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है। पुलिस मुख्यालय ने गाइडलाइन को थाना स्तर से लेकर पुलिस मुख्यालय, प्रशिक्षण संस्थानों और सभी संबंधित पुलिस इकाईयों तक पहुंचाने के निर्देश दिये है। उल्लंघन किये जाने पर संबंधित नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

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