30 लाख की ग्रेच्यूटी नहीं चुकाने पर पीएचई कार्यालय सील, कर्मचारियों का हक दिलाने प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, बोलेरो सहित संपत्ति कुर्क

सहायक श्रमायुक्त के आदेश पर तहसीलदार और राजस्व अमले की कार्रवाई, कार्यपालन यंत्री ने भुगतान में जताई असमर्थता
ग्वालियर।वर्षों से ग्रेच्यूटी का इंतजार कर रहे कर्मचारियों का हक दिलाने के लिए प्रशासन ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE ) विभाग के संधारण क्रमांक-1 कार्यालय को सील कर दिया। सहायक श्रमायुक्त ग्वालियर के 8 जुलाई के आदेश के पालन में “30 लाख 17 हजार 746 रुपये” की बकाया ग्रेच्यूटी राशि की वसूली के लिए जारी रिकवरी रिकवरी सर्टिफिकेट (RRC) के तहत तहसीलदार और राजस्व अमला रोशनीघर स्थित पीएचई कार्यालय पहुंचा। राशि जमा नहीं होने पर कार्यालय की चल संपत्ति कुर्क कर मुख्य द्वार पर ताला लगाकर सील कर दिया गया।
यह राशि ग्रेच्यूटी प्रकरणों में जयंती जोशी, राजेन्द्र जैन, सोन पाल, नंदकिशोर अग्रवाल, सुरेन्द्र दुबे, भजनसिंह कुशवाह, सरमनसिंह कुशवाह, अमरसिंह कुशवाह, विजय जुल्का, सुन्दर लाल कुशवाह, विमला देवी राजपूत सहित अन्य कर्मचारियों को भुगतान के लिए निर्धारित की गई थी।
ईई से मांगी गई राशि, बोले- प्रमुख सचिव से मांगी है स्वीकृति
सहायक श्रमायुक्त के आदेश पर तहसीलदार मनीष जैन, राजस्व निरीक्षक होतम सिंह यादव तथा अन्य अधिकारी पीएचई संधारण क्रमांक-1 कार्यालय पहुंचे। उस समय सहायक फिटर प्रीति सोलंकी ने अधिकारियों को बताया कि कार्यपालन यंत्री आने वाले हैं। कुछ देर बाद कार्यपालन यंत्री एस.एल. बाथम कार्यालय पहुंचे। अधिकारियों ने उनसे तत्काल RRC की राशि जमा कराने के लिए कहा। इस पर कार्यपालन यंत्री ने कहा कि विभाग ने राशि की स्वीकृति के लिए प्रमुख सचिव को पत्र भेजा है और स्वीकृति मिलते ही भुगतान कर दिया जाएगा। हालांकि तत्काल भुगतान करने में उन्होंने असमर्थता जता दी।
राशि जमा नहीं होने पर हुई कुर्की और सीलिंग की कार्रवाई
भुगतान नहीं होने पर राजस्व अधिकारियों ने न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए कार्यालय की चल संपत्ति कुर्क कर ली। कार्रवाई के दौरान पंचनामा तैयार किया गया तथा कुर्क संपत्ति की सुपुर्दगी कार्यालय के लिपिक गुरूदत्त शर्मा को दी गई। उन्होंने लिखित रूप से यह जिम्मेदारी ली कि न्यायालय के निर्देश मिलने पर कुर्क संपत्ति प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद अधिकारियों ने कार्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर उसे सील कर दिया तथा कुर्की का आदेश चस्पा कर दिया।
बोलेरो, कंप्यूटर, प्रिंटर समेत कई सामान कुर्क की गई संपत्ति में शामिल हैं
2 कम्प्यूटर, 2 प्रिंटर, 3 टेब, 8 कुर्सियां, 4 अलमारियां, 1 बोलेरो वाहन, 1 एसी, 1 एलईडी टीवी, 2 सीलिंग फैन, 1 टेबल फैन अन्य कार्यालयीन सामग्री
कर्मचारियों के हक के लिए सख्त संदेश
प्रशासन की इस कार्रवाई को ग्रेच्यूटी जैसी वैधानिक देनदारियों के भुगतान को लेकर सख्त संदेश माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि कर्मचारियों के अधिकारों से जुड़े मामलों में न्यायालय और श्रम विभाग के आदेशों का पालन हर हाल में कराया जाएगा। यदि शीघ्र ही ‘30.17 लाख रुपये’ की आरआरसी राशि जमा नहीं कराई जाती है तो नियमानुसार आगे की वसूली और कुर्की की कार्रवाई भी की जा सकती है।

