सर्राफा कारोबारी ग्वालियर से बाहर माल ले जाते समय पर्चेज बिल एवं डिलेवरी चालान साथ लेकर चलें

ग्वालियर – MP चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री में आज जीएसटी पर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन “सर्राफा कारोबारियों के लिए विक्रय हेतु ग्वालियर से माल बाहर ले जाने पर क्या कागजात साथ रखे जायें” विषय पर किया गया| बैठक में अपर आयुक्त, राज्य कर, मप्र. संभाग-1-श्रीमती मिक्की अग्रवाल, जीएसटी विशेषज्ञ सीए दीपक वाजपेयी, उपायुक्तद्बय- कुमार अभिषेक एवं राजेश धाकड़ सहित काफी संख्या में सर्राफा कारोबारी उपस्थित रहे|
बैठक के प्रारंभ में चेम्बर अध्यक्ष डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए कहा कि व्यापारी घर से माल लेकर व्यापार करने के लिये दस-पंद्रह दिन के लिये निकलता है| व्यापारी की गाड़ी डिटेन करने से पहले यह देखना चाहिए कि व्यापारी की भावना क्या है, यदि व्यापारी की भावना चोरी की नहीं है तो उसकी गाड़ी डिटेन नहीं करना चाहिये| व्यापारी को भी अपने साथ सभी जरूरी कागज़ात लेकर चलना चाहिए लेकिन वे कागज कौन से होंगे वह हम आज इस बैठक में जानेंगे|
अपर आयुक्त, राज्य कर, म.प्र. संभाग-1- मिक्की अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा कि वह इसलिए कि हमें उनसे व्यापारिक समस्याओं पर निरंतर फीडबैक मिलता है, जिससे हम उन मुद्दों को सॉल्व कर पाते हैं| वह हमारी कमियां भी बिना शिकायत के बताते हैं और हम उन्हें कारोबारियों द्बारा की जाने वाली त्रुटियों को बताकर उन्हें सुधारने के लिए कहते हैं| यह जो संवाद की प्रक्रिया है वह एक परिवार की तरह है| वहीं सर्राफा कारोबारी चूंकि मेरे स्वजन भी हैं इसलिए सर्राफा कारोबारी भी हमारा परिवार ही हैं, उनकी समस्याओं को जानने के लिए हम उत्सुक रहते हैं ताकि उन्हें दूर किया जा सके|
दस्तावेज-आपके पास पर्चेज का बिल होना चाहिए| आपको यह नहीं पता है कि बाहर जाकर आप माल कितना और किसको बेचेंगे तो इस कंडीशन में आप डिलेवरी चालान बनाइए| यह आप सेल्फ के लिए ही बनायेंगे| इसमें आयटमवाइज व अनुमानित वेल्यू भी रखेंगे| रूटीन में आप जो इनवॉइस या बिल बनाते हैं वह बिल बुक साथ में लेकर जायें| जितना माल बेचते जायें उसके बिल बुक से बिल बनाते जायें| वापिसी में यदि कुछ माल बच जाये तो आप पुन: वापिसी के लिए डिलेवरी चालान बनायें जिसमें बचे हुए माल का ब्यौरा लिखें| कई बार आरपीएफ या जीआरपी आपके माल को पकड़ लेते हैं चूंकि वह यह सब प्रक्रिया को नहीं जानते हैं या उनका कोई इंटेशन हो सकता है तो जब माल हमारे पास आएगा तो जरूरी दस्तावेज होने पर आपके माल का लेखा-जोखा होने पर परेशानियों से आप बचे रहेंगे| कार्यक्रम में उपस्थित कारोबारियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया|

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