हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने डीजीपी का वारंट जारी किया

ग्वालियर. एमपी में हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने जबर्दस्त सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानि डीजीपी का वारंट जारी किया है। उन्हें हर हाल में 27 फरवरी को कोर्ट में उपस्थित होने को कहा गया है। आदेश का पालन नहीं किए जाने पर ग्वालियर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए डीजीपी कैलाश मकवाना का जमानती वारंट जारी किया है।
ग्वालियर हाईकोर्ट ने 11 साल पुराने एक मामले में डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के आदेश दिए थे। इसके बाद भी डीजीपी कैलाश मकवाना 6 फरवरी को सुनवाई में अनुपस्थित रहे। इस पर कोर्ट ने डीजीपी का जमानती वारंट जारी कर दिया है। एसआई की नियुक्ति से जुड़े इस मामले में डीजीपी कैलाश मकवाना को 5000 रुपए के जमानती वारंट से तलब किया गया है। 5 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी होने के बाद डीजीपी मकवाना को 27 फरवरी को कोर्ट में हर हाल में उपस्थित होना होगा।
ये है मामला
सन 2014 में ग्वालियर कोर्ट ने एसआई पुष्पेंद्र सिंह भदौरिया को नियुक्ति देने का आदेश दिया था, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। इसके बाद सन 2015 में अवमानना याचिका लगाई गई थी। लंबित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 20 जनवरी को आदेश का पालन नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई और 6 फरवरी को डीजीपी को उपस्थित रहने का आदेश दिया था।

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