कलकत्ता हाईकोर्ट-एक फैसले से 5 लाख लोगों के ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द

नई दिल्ली. कलकत्ता हाईकोर्ट से पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने 2010 के बाद जारी किये सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि यह सर्टिफिकेट किसी नियम का पालन किये बना दिये गये थे।
जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर मंथा की बेंच ने यह फैसला उस याचिका पर दिया है। जिसमें ओबीसी सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया को चुनौती दी गयी थी। उच्च न्यायालय का यह फैसला ममता सरकार के लिये इसलिये बड़ा झटका है। क्योंकि इससे उनकी सरकार में जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट दिये गये है। वह सभी रद्द हो गये हैं। न्यायालय ने 2010 के बाद दिये गये सर्टिफिकेट को रद्द करने का आदेश दिया है। जबकि 2011 से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है।

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