हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई 26 फरवरी तक बढ़ाई
जबलपुर. हाई कोर्ट की जबलपुर पीठ में लंबे समय के बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर 91 प्रकरणों पर सुनवाई हुई। राज्य शासन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इन मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिकाएं लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट में इन मामलों पर 13 फरवरी को सुनवाई निर्धारित है। निवेदन किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के पहले यहां सुनवाई नहीं की जाए। प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ ने मामले पर सुनवाई स्थगित कर 26 फरवरी को निर्धारित कर दी।
ओबीसी की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व विनायक शाह ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट में दायर प्रकरणों में से तीन याचिकाएं निरस्त हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण की याचिकाएं लंबित होने के कारण हजारों परीक्षार्थियों का भाग्य अधर में है। भर्ती एजेंसियों ने ओबीसी वर्ग के 13 प्रतिशत चयनित उम्मीदवारों के रिजल्ट रोक दिए हैं। इसी तरह सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के परिणाम भी रोके गए हैं। उल्लेखनीय है कि ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने और उसके विपक्ष में करीब एक सैकड़ा याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। ये मामले वर्ष 2019 से लंबित हैं।
