15 व 16 मई को माँस.मछली का विक्रय हो सकेगा

ग्वालियर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु लागू लॉकडाउन के तहत जिले में 15 व 16 मई को माँस.मछली का विक्रय किया जा सकेगा। जबकि आगामी आदेश तक पिलम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेन्टर आदि ऑन कॉल पर घरों एवं प्रतिष्ठानों में जाकर मरम्मत कार्य कर सकेंगे।
पिलम्बर, इलेक्ट्रीशियन घरों पर जाकर मरम्मत कार्य कर सकेंगे
जिला मजिस्ट्रेट ने इस संबंध में जारी आदेश में उल्लेख किया है कि ग्वालियर जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा.144 के तहत 11 मई 2020 को जारी आदेश की समीक्षा उपरांत 15 व 16 मई को प्रातरू 7 बजे से 11 बजे तक माँस.मछली का विक्रय किया जा सकेगा। जबकि आगामी आदेश तक प्रातरू 7 से शाम 5 बजे तक पिलम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेन्टर आदि ऑन कॉल पर घरों एवं प्रतिष्ठानों में जाकर मरम्मत कार्य कर सकेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा.188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा.51 एवं 60 के अनुसार दण्डात्मक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

सहायक प्राध्यापक डॉ. महेन्द्र भारती निलंबित

संभाग आयुक्त एमबी ओझा ने चिकित्सा महाविद्यालय दतिया के चेस्ट एवं टीबी रोग के सहायक प्राध्यापक डॉण् महेन्द्र भारती को शासकीय कार्य एवं अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता बरतने के कारण तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में डॉण् भारती का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय जिला दतिया रहेगा।

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