डीआरडीई का दायरा कम हुआ, मिल सकेगी निर्माण की मंजूरी
ग्वालियर. सिटी सेंटर क्षेत्र की 88 इमारतों सहित अन्य संपत्तियों को अब निर्माण की मंजूरी मिलना शुरू हो जाएगी। इनमें से 51 इमारतें निजी और 37 सरकारी हैं। डीआरडीई की लैब के 200 मीटर के दायरे में आने वाले निर्माण कार्यों को परमिशन न देने का प्रावधान था। पिछले दिनों यह दायरा घटाकर 50 मीटर कर दिया गया है। लगभग 40 सरकारी और निजी इमारतें अभी भी 50 मीटर के दायरे में हैं।
डीआरडीई की लैब के 200 मीटर के दायरे में आने वाले निर्माण कार्यों को लेकर लगाई गई याचिका के बाद कोर्ट ने ऐसी सभी इमारतों का सर्वे करने का आदेश दिया था। इस पर जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने सर्वे के दौरान 142 ऐसी इमारतों की गिनती की थी। पूरे क्षेत्र में सिर्फ 54 भवन अनुमति के बाद बने थे। एजी पुल के आस-पास की संपत्तियाें पर भी इस दायरे में आने के कारण तलवार लटक गई थी। लेकिन दायरा कम होने के कारण अब यहां निर्माण में दिक्कत नहीं आएगी। सरस्वती नगर 2 के पुल से लगे हिस्से में प्रस्तावित बड़े प्रोजेक्ट जिन पर रोक लग गई थी, वे भी अब शुरू हो जाएंगे।
समझौता प्रकरण में कर सकते हैं आवेदन
सिटी सेंटर में डीआरडीई की लैब से 50 मीटर के दायरे से बाहर सभी निर्माण करने वाले ऐसे संपत्ति स्वामी स्वामी जिन्होंने बिना अनुमति निर्माण कर लिया था, वे अब सरकार की समझौता योजना में आवेदन कर अपने निर्माण कार्य को वैध करा सकते हैं। जिनके पास प्लॉट हैं, वे निगम से विधिवत अनुमति लेकर निर्माण कर सकते हैं।
