टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत-अब जीएसटी रिटर्न के लिये सीए ऑडिट की जरूरत नहीं, सैल्फ -सर्टिफाई कर सकेंगे

नई दिल्ली. टैक्सपेयर्स के लिये राहत भरी खबर है कि अब आपको सीए के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार के आदेश के अनुसार अब 5 करोड़ रूपये से अधिक के व्यापार वाले गुड्स एण्ड सर्विसेज टैक्स टैक्सपेयर्स अपने वार्षिक रिटर्न को स्वयं प्रमाणित कर सकेंगे। यानी अब चार्टर्ड अकाउटेंट से अनिवार्य ऑडिट सर्टिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एण्ड कस्टम्स (सीबीआईसी) ने निर्देश भी जारी किया है।
बड़ी राहत मिली कारोबारियों के लिये
गुड्स एण्ड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के तहत 2020-21 के लिये 2 करोड़ रूपये तक के सालाना कारोबारियों को छोड़कर अन्य सभी इकाईयों के लिये वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर 9/9ए दायर करना अनिवार्य है। गौरतलब है कि 5 करोड़ रूपये से अधिक से कारोबार वाले टैक्सपेयर्स को फॉर्म जीएसटीआर -9सी के रूप में समाधान विवरण जमा कराने की जरूरत होती थी। इसके बाद इस विवरण को ऑडिट के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट सत्यापित करता है।

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