ऑनलाईन मिलेगा ड्रायविंग लायसेंस, नहीं लगाने होंगे आरटीओ के चक्कर-परिवहन आयुक्त
ग्वालियर अप्रैल माह से लर्निंग लायसेंस तथा ड्रायविंग लायसेंस का नवीनीकरण एवं डुप्लीकेट लाइसेंस प्राप्त करना होगा पूरी तरह ऑनलाइन एंव संपर्क रहित सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए परिवहन विभाग द्वारा लर्निग लायसेंस, ड्रायविंग लाइसेंस के नवीनीकरण तथा डुप्लीकेट ड्रायविंग लायसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरी तरह सम्पर्क रहित बनाया जा रहा है । 1अप्रैल 2021 से इन सेवाओं के लिए आवेदकों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय नहीं आना होगा । यदि वे आधार कार्ड के आधार पर अपना विवरण प्रमाणीकरण की स्वीकृति देते हैं ।
संपर्क रहित लर्निंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया
मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक 1 अप्रैल 2021 से लर्निंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को संपर्क रहित किया जा रहा है। 15 अप्रैल 2021 से लाइसेंस संबंधी अन्य सेवाये जैसे ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण करनेए ड्राइविंग लाइसेंस की डुप्लीकेट प्रति जारी करने तथा ड्राइविंग लाइसेंस में पता परिवर्तन करने की प्रक्रिया को भी संपर्क रहित किया जायेगा संपर्क रहित सेवा के अंतर्गत आवेदक को त्ज्व् ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं होगीए आवेदक को अपने आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से इलेक्ट्रानिकली आवेदन करना होगा तथा निर्धारित फीस व् पोस्टल चार्ज डिजिटल माध्यम से जमा करने होगे। इलेक्ट्रानिकली आवेदन करेगा
संपर्क रहित लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने हेतु जब आवेदक अपने आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से इलेक्ट्रानिकली आवेदन करेगा तब आधार में दर्ज आवेदक का नाम, अभिभावक का नाम, जन्म तिथि, पता एवं आवेदक का फोटो स्वतः आवेदन फॉर्म में दर्ज हो जायेगेए जिसमें फेरबदल किया जाना संभव नहीं होगा। आवेदन के साथ आवेदक को अपने फिजिकल फिटनेस संबंधी घोषणा इलेक्ट्रानिकली दर्ज करना होगी तथा घोषणा में दिए गए वादों के अनुसार यदि आवेदक फिजिकली अनफिट पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में आवेदन नहीं हो पायेगाए आवेदक के फिजिकली फिट होने पर ही आवेदन सबमिट होगाए आवेदन सबमिट होते ही आवेदक को SMS माध्यम से आवेदन नंबर प्राप्त हो जायेगा, डिजिटल फीस जमा होने उपरांत आवेदक कोSMS के माध्यम से लर्निंग लाइसेंस टेस्ट पासवर्ड प्राप्त हो जायेगा, लर्निंग लाइसेंस टेस्ट में 60% सही जबाब देने पर आवेदक टेस्ट में उत्तीर्ण माना जायेगा व लर्निंग लाइसेंस स्वतः जारी हो जायेगा जो आवेदक दवारा प्रिंट किया जा सकेगा । ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस की डुप्लीकेट प्रति तथा ड्राइविंग लाइसेंस में पता परिवर्तन हेतु. संपर्क रहित सेवा भी आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से प्रदान की जाएगी, इस हेतु आधार प्रमाणीकरण किये जाने पर यदि आधार में दर्ज आवेदक का नाम व जन्म दिनांक, लाइसेंस में दर्ज नाम व जन्म दिनांक से मैच होगा तभी आवेदन सबमिट होगा, आवेदन सबमिट होने व डिजिटल फीस तथा पोस्टल चार्ज जमा होने उपरांत, आवेदक कोSMS के माध्यम से आवेदन नंबर प्राप्त हो जायेगा, तथा ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड डाक के माध्यम से आवेदक के पते पर प्रेषित कर दिया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 03 मार्च 2021 को जारी अधिसूचना क्रमांक 947 के अनुसार सम्पर्क रहित सेवाओं के लिए आदि कार्यों की सुविधा प्राप्त हो जायेगी ।