अभी से ग्वालियर में लगा कर्फ्यू -कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह

ग्वालियर. लॉकडाउन के दौरान लोगों ने गंभीरता से नहीं लेने पर जिला प्रशासन ने 24 मार्च की शाम 4 बजे से 25 मार्च की रात 12 बजे तक के लिये कर्फ्यू लगा दिया गया है। जिसमें मेड़ीकल स्टोर, अस्पताल मुक्त रखें गये है। सार्वजनिक माध्यमों में इलेक्ट्रॉनिक मीडि़या के पत्रकार इसे मुक्त रखे गये हैं।
फीडबैक के आधार पर लगाया कर्फ्यू
आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान भारी संख्या में लोग बाजारों में तफरी करते हुए दिखाई दे रहे थे इसी फीड़बैक के आधार पर जिलाधीश कोशलेन्द्र विक्रमसिंह ने कर्फ्यू घोषित किया है। लॉकडाउन के आदेश में कोताही बरती जा रही थी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में गुणात्मक रूप से फैल रहा था इसी वजह से शासन ने इस बीमारी को माहामारी घोषित किया था।
आमजन का घर निकलना प्रतिबंधित
ग्वालियर जिले में संक्रमण से फेलने वाली महामारी रोकने के लिये आमजन को घर से निकलना निषेधित किया जाना आवश्यक हो गया और आमजन के स्वास्थ्य एवं आमजन के बीच शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये कर्फ्यू लगाना आवश्यक हो गया है।
इन पर रहेगा कर्फ्यू
आमजन का घर से निकलना प्रतिबंधित रहेगा सभी आमजन अपने अपने घरों में ही रहेंगे।
जिले की सीमायें सील रहेगी, किसी भी माध्यम से सड़क, रेल एवं हवाई मार्ग से ग्वालियर की सीमा में बाहरी लोगों प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
ग्वालियर में निवासरत नागरिकों का ग्वालियर से आना जाना प्रतिबंधित रहेगा।
ग्वालियर के शासकीय कार्यालय, अशासकीय कार्यालय जिसमें केन्द्र सरकार कार्यालय एवं समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान का संचालन प्रतिबंधित रहेंगे।
ग्वालियर के सभी ट्रासंपोर्ट व्हीकल निजी बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा अन्तर जिला बस व ट्रेन के संचालन पर रोक रहेगी।
ग्वालियर में चल रहे निर्माण कार्य पूरी तरह से बन्द रहेंगे।
शहर के सभी धार्मिक स्थल पूर्णतः बन्द रहेंगे, धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे और न ही प्रवेश दिया जायेगा।
यह कर्फ्यू से मुक्त रहेंगे
कर्फ्यू से मेड़ीकल स्टोर, अस्पताल मुक्त रहेंगे।
ग्वालियर जिले में नगरनिगम सीमा में कलेक्टर कार्यालय के पीछे वैश्य एंड मुखर्जी पैट्रोल पंप और पुलिस वेलफेयर सोसायटी द्वारा संचालित पैट्रोल पंप खुले रहें बाकी शहर के सभी पैट्रोल पंप बन्द रहेंगे।
विशेष परिस्थितियों में एसडीएम अनुमति प्रदान करेंगे जिससे आवाजाही हो सकेगी।
कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने कहा है कि यह कर्फ्यू 24 मार्च की शाम 4 बजे से लेकर 25 मार्च की रात 12 बजे के बीच कोई नागरिक उल्लघंन करता पाया गया तो धारा 188 एवं दण्डात्मक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *