कोरोना वायरस- आईटी फाइल करने की तारीख 30 जून तक बढ़ी
नई दिल्ली. भारत की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने देशवासियों को बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स फाइल करने की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी है। वित्तमंत्री ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए जल्द ही राहत पैकेज का एलान किया जाएगा। राहत पैकेज पर काम अभी जारी है और कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन किया गया।
जुर्माना भी 12 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत किया
कोरोना से बचाव के लिए जरूरी कदम उठाए गए इसके अलावा वित्त वर्ष 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न में हुई देरी पर जुर्माना भी 12 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया है। आधार-पैन लिंक करने की तारीख भी बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। विवाद से विश्वास की स्कीम की तारीख भी 30 जून तक बढ़ाई गई है।
जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम उन्हें लेट फीस भी नहीं देनी होगी
वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि सभी तरह की फाइनेंशियल फाइलिंग की सीमा 29 जून तक बढ़ा दी गई है। मार्च-अप्रैल की जीएसटी रिटर्न की तारीख भी बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। इतना ही नहीं कंपनसेशन स्कीम का विकल्प चुनने की आखिरी तारीख भी 30 जून कर दी गई है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उन्हें लेट फीस भी नहीं देनी होगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान हम यह नही चाहते कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच कोई दिक्कत हो। 30 जून तक कस्टमर क्लियरेंस की सुविधा भी 24 घंटे कर दी गई है।
