ग्वालियर में प्रायवेट अस्पतालों में कोरोना वायरस में सहयोग न करने पर एफआईआर हो सकती है
ग्वालियर. कोरोना वायरस की रोकथाम में सहयोग नहीं करने वालो को जेल की हवा तक खानी पड़ सकती है। प्रदेश में जारी हुए दिशा-निर्देशों के बाद ग्वालियर के नए कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सख्ती अपना ली है। कलेक्टर ने साफ कहा है कि प्रायवेट अस्पतालों में कोरोना वायरस से ग्रसित बीमारी को छुपाने, ऐसे मरीजों की सूचना नही देने, भर्ती के लिए पहुंची टीम का सहयोग न करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा संदग्धि माने जाने पर भी जांच नहीं कराने वाले व कोरोनो वायरस की रोकथाम में बाधा डालने वालों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा।
स्कूल सहित सिनेमा हॉल आगामी आदेश तक बंद रखे जाने के आदेश
कोरोना वायरस को रोकने के लिए मप्र हाई अलर्ट पर है। प्रदेश के सरकारी व गैर सरकारी स्कूल सहित सिनेमा हॉल आगामी आदेश तक बंद रखे जाने के आदेश शासन द्वारा दिए गए है। इसी कड़ी में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने शहर में सैंकड़ों की संख्या में संचालित कोचिंग सेंटर्स को भी आगामी आदेश तक बंद रखने के निर्देश आज जारी किए है। इसके अलावा जीवाजी विश्वविद्यालय के सभागारों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को भी नहीं करने के लिए कहा गया है। इस सबंध में कलेक्टर के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ शिवम वर्मा द्वारा विश्वविद्यालय प्रबंधन को सूचित किया गया है।
जेएएच में 1 मरीज के साथ 1 अटेंडर
शहर के जयारोग्य अस्पताल और जिला अस्पताल में अचानक मरीजों की ओपीडी भी बढ़ गई है। सामान्य सर्दी जुकाम के मरीज भी कोरोना वायरस को लेकर शासकीय अस्पताल सहित प्रायवेट अस्पतालों में पहुंच रहे है। जयारोग्य अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक डॉ. केके तिवारी के अनुसार मरीजों की भीड़ को देखते हुए अब मरीज के साथ एक ही अटेंडर के आने के नियम को सख्ती से अमल कराना शुरू कर दिया गया है। वहीं जिला अस्पताल में भी एक मरीज के साथ एक अटेंडर की व्यवस्था लागू करने के निर्देश सिविल सर्जन द्वारा दिए गए है।
विदेशी नागरिकों पर कड़ी नजर
जिला प्रशासन विदेशी नागरिको पर भी नजर बनाए हुए है इसके लिए डॉक्टरों की दो टीमे गठित की गई है। यह टीम रेल अधिकारियों से संपर्क में है। उन सभी ट्रेनों पर नजर रखी जा रही है जिनमे विदेश नागरिक है।