बिलौआ में प्रतिबंधित की गई खदानों से उत्खनन एवं परिवहन न हो, यह सुनिश्चित किया जाए

बिलौआ क्षेत्र में 8 चैकिंग प्वॉइंट एवं जाँच दल द्वारा की जा रही है निरंतर चैकिंग
ग्वालियर – उच्च न्यायालय ग्वालियर द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार डबरा अनुभाग क्षेत्र के बिलौआ में प्रतिबंधित की गई खदानों से उत्खनन एवं परिवहन न हो कलेक्टर रुचिका चौहान ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह एवं विभागीय अधिकारियों के साथ बिलौआ क्षेत्र की प्रतिबंधित की गई खदानों का निरीक्षण किया और विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार बिलौआ क्षेत्र में प्रबिंधित खदानों से किसी भी प्रकार का उत्खनन एवं परिवहन नहीं होना चाहिए। इसकी वस्तुस्थित पर भी निगरानी रखें। कलेक्टर के निर्देश पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 8 चैकिंग प्वॉइंट भी स्थापित किए हैं। इसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा जांच दल भी गठित किए गए हैं।
कलेक्टर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निरीक्षण के दौरान एडीएम सीबी प्रसाद, एसडीएम डबरा जूही गर्ग, संयुक्त कलेक्टर भूमिजा सक्सेना, डिप्टी कलेक्टर अनिल राघव, जिला खनिज अधिकारी पंकजध्वज मिश्रा सहित पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
