पेटीएम पेमेंट्स बैंक पूरी तरह बंद होंगे

नई दिल्ली. 28 जुलाई को आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पूरी तरह बंद होने की जानकारी दी है। आरबीआई के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने एसबीआई के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर गिरिकुमार एम नायर को पेटीएम पेमेंट्स बैंक का ऑफिशियल लिक्विडेटर नियुक्त किया है।
नायर 8 जुलाई 2026 से ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बोर्ड की सभी पावर का इस्तेमाल कर रहे है। आरबीआई ने बयान में बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 8 जुलाई 2026 के आदेश और 22 जुलाई 2026 के आदेश के साथ ये निर्देश जारी किया है। आरबीआई ने अप्रैल 2026 में लगातार नियमों का पालन न करने की वजह से पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया था। उस समय आरबीआई ने कहा था कि बैंक का कामकाज डिपॉजिटर्स के हितों के खिलाफ चलाया जा रहा है। लाइसेंस रद्द करने के साथ ही आरबीआई ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि वह बैंक को बंद कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रूख करेगा। हालांकि पेटीएम ऐप, यूपीआई और अन्य डिजिटल भुगतान सर्विस सामान्य रूप् से चलती रहेंगी क्योंकि वे पेटीएम पेमेंट्स बैंक से अलग ऑपरेट होती है।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक भारत का ही एक बैंक है जिस 2017 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य डिजिटल बैंकिंग, बचत खाते, यूपीआई, वॉलेट और अन्य भुगतान सर्विस उपलब्ध कराना था। यह बैंक लोन नहीं दे सकता क्योंकि पेमेंट्स बैंकों को इसकी अनुमति नहीं होती।

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