रेलवे के नियमों में बदलाव! रात 11 बजे के बाद ट्रेन में मोबाइल चार्जिंग पर रोक

ग्वालियर. लंबी दूरी की ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को अब रात के समय मोबाइल चार्जिंग की सुविधा नहीं मिलेगी। रेलवे ने आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी कोचों के चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के निर्देश दिए है। इसका असर ग्वालियर से गुजरने वाली ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों पर भी पउेगा। हालांकि झांसी मंडल में इन निर्देशों को लागू करने के संबंध में स्थानीय स्तर पर जारी आदेओं की पुष्टि होना बाकी है। रेलवे बोर्ड ने 26 अक्टूबर को सभी क्षेत्रीय रेलों के प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियरों को पत्र जारी कर पहले से लागू निर्देशों का कडाई से पालन कराने को कहा है। रेलवे अब औचक निरीक्षण के जरिए भी व्यवस्था की निगरानी करेगा। इसका उद्देश्य चार्जिंग के दौरान मोबाइल और पावर बैंक गर्म होेन से आग लगने की आशंका को कम करना है।

रात में चार्ज करने से बचना होगा
ग्वालियर से प्रतिदिन बडी संख्या में यात्री लंबी दूरी की ट्रेनों में सफर करते हैं। ऐसे में यात्रियों को रात के निर्धारित समय में मोबाइल और पावर बैंक चार्ज करने से बचना होगा। यदि कोई उपकरण असामान्य रूप से गर्म होता है या उससे धुआं निकलता है तो तुरंत ट्रेन स्टाफ को सूचना देनी चाहिए ताकि संभावित हादसे को रोका जा सके।
रेलवे की सख्ती की वजह 25 अक्टूबर को मुंबई-हावडा मेल के एसी कोच में हुई घटना भी है। ओडिशा के बंडामुंडा स्टेशन के पास सुबह 3.38 बजे बी-3 कोच की बर्थ नंबर 6 पर चार्जिंग में लगा यात्री का पावर बैंक फट गया था। इसके अलग दिन रेलवे बोर्ड ने सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर निर्देश जारी किए।

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