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पटवारी रिश्वत के मामले में फरियादी बयान से मुकरा, न्यायालय ने केस दर्ज करने का दिया था आदेश, 5हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था

ग्वालियर. विशेष सत्र न्यायालय ने रिश्वत के मामले में एक फरियादी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया है। फरियादी अपने बयान से मुकर गया था। न्यायालय ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां धारा 340 और 344 के तहत प्रकरण दर्ज करने के लिये रिकॉर्ड भेजा है। यह मामला पटवारी जीवनलाल गौड़ से जुड़ा है। वीरेन्द्र बघेल ने लोकायुक्त पुलिस मोतीमहल में शिकायत की थी कि पटवारी ने उनसे 5 हजार रूपये की रिश्वत मांगी है। शिकायत के बाद लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी जीवनलाल गौड़ को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। इसके बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया।
ळालांकि, फरियादी वीरेन्द्र बघेल अपने बयान से मुकर गया। इसके बावजूद, उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पटवारी को 4 साल की सजा सुनाई गयी थी। बयानों से मुकरने के बाद पुलिस ने न्यायालय में फरियादी के खिलाफ केस दर्ज करने के लिये आवेदन दिया था। न्यायालय ने इस आवेदन को स्वीकार कर लिया है।

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