MP में कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ते का आदेश जारी

भोपाल. मध्य प्रदेश वित विभाग ने मोहन कैबिनेट के फैसले के बाद कर्मचारियों को 1 मई से 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया है। इसका फायदा कर्मचारियों के साथ ही पेंशनर्स को भी मिलेगा। इसके अलावा छठवा वेतनमान पा रहे कर्मचारियों के भी महंगाई भत्ते में बढोतरी के आदेश जारी किए गए है। आदेश में कहा गया है कि फरवरी 2024 से 7वें वेतनमान के तहत 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। विभाग ने कहा है कि 1 जुलाई 2024 से 53 प्रतिशत और 1 जनवरी 2025 से 55 प्रतिशत राशि का भुगतान कर्मचारियों को किया जाएगा।
1 मई से 55% भत्ता वेतन के साथ मिलेगा
वित्त विभाग के आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का फायदा एक मई 2025 से मिलेगा, जिसका भुगतान जून में होगा। एक जुलाई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक की एरियर राशि का भुगतान 5 समान किस्तों में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2025 में किया जाएगा। जो कर्मचारी अधिकारी एक जुलाई 2024 से 31 मई 2025 की अवधि में रिटायर हुए हैं या जिनकी मौत हो गई है उन्हें और उनके नॉमिनेट परिजन को एरियर की राशि दी जाएगी।

 

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