MP में कोरोना काल के बिजली बिलों में छूट देने 10 अप्रैल तक बिल बांटने पर रोक
भोपाल. कोरोना काल के दौरान बिजलों बिलों में छूट देने के लिए सरकार ने बिल बांटने की प्रक्रिया को 10 अप्रैल तक रुकवा दिया है। इसके बाद बिजली कंपनियों ने भोपाल शहर समेत प्रदेश भर में बिल बांटने पर रोक लगा दी है। यह रोक बिलों को छूट के अनुरूप अपडेट करने के लिए लगाई है। बिलों में छूट उन उपभोक्ताओं को दी जानी है, जिन पर 31 अगस्त 2020 तक बकाया था। प्रदेश में ऐसे बकायादारों की संख्या 88 लाख है, जिनका 6400 करोड़ रुपये माफ होना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में विधानसभा में यह घोषणा की थी। अब इस घोषणा का पालन करने के लिए शनिवार शाम को ही सरकार की तरफ से बिजली कंपनियों को कहा गया है कि अप्रैल माह में ही पात्रता रखने वाले 100 फीसद उपभोक्ताओं को छूट दी जाए। अभी इन उपभोक्ताओं पर उक्त् राशि बकाया दिखाई जा रही है, जो हर माह बिल में जुड़कर आ रही थी।
भोपाल के एक लाख 47 हजार उपभोक्ताओं को मिलेगी छूट
भोपाल शहर के एक लाख 47 हजार उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी। इनके 112 करोड़ बिल माफ किया जाएगा। ये सभी घरेलू उपभोक्ता है। इन्हें हर माह चालू माह के बिलों में उक्त् बकाया राशि को जोड़कर दिया जा रहा है। इस बकाया के कारण कुछ उपभोक्ता तो चालू माह के बिल भी नहीं चुका रहे थे। अब ऐसे उपभोक्ताओं को छूट के तहत बिल जारी किए जाएंगे। बिलों को छूट के तहत तैयार करने के लिए वर्तमान में बिल बांटने की प्रक्रिया रोकी गई है।
प्रमाण पत्र बांटे जाएंगे
बिजली कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के बिल माफ किए जाएंगे, उन्हें बिल माफी के प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। ये प्रमाण पत्र जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने—अपने क्षेत्रों में बांटे जाएंगे। जिलों में प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में यह कार्यक्रम होगा।