रेड जोन में भी शराब, पान, गुटखा की दुकानें खुलेंगी

नई दिल्ली. देशभर में शराब, पान, गुटका, तम्बाकू की दुकानें खुल सकेंगीं लेकिन लोग कम से कम दो गज की दूरी पर खड़े हो सकेंगे। दुकान पर एक समय में 5 से ज्यादा लोग खड़े नहीं हो सकेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर श्राब, पान, तम्बाकू और गुटखा के सेवन की इजाजत नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर भी 5 से ज्यादा लोगों को एकत्रिक होने की इजाजत नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अपराध होगा।
कंटेनमेंट जोनः आने-जाने की रिकॉर्ड
बैरिकेडिंग और सर्विलांस बढ़ेगे सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी सामान-सेवा के लिए आवाजाही की इजाजत। कंटेनमेंट जोन के अंदर आने और बाहर जाने वालों का ब्योरा दर्ज किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में हर व्यक्ति के फोन में आरोग्य सेतु एप होना अनिवार्य किया गया।
शिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थान, मॉल, ट्रेन और हवाई सफर बंद ही रहेंगे
देशभर में स्कूल-कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग और प्रशिक्षण संस्थान पहले की तरह बंद रहेंगे।
होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि हॉस्पिटेलिटी सर्विसेज भी नहीं खुलेंगी। राज्य इनमें छूट नहीं दे सकेंगे।
सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, इंटरनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसी अन्य जगहें बंद रहेंगी।
सभी धर्मस्थल बंद रहें। सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और खेल समारोह भी नहीं होंगे।
धार्मिक जुलूस भी नही निकाल सकते। शादी में 50 से ज्यादा लोग नहीं शामिल हो सकेंगे।

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