दोपहर बाद कलेक्टर के आदेश आए लेकिन उससे पहले ही शॉपिंग मॉल में दुकानें, रेस्टोरेंट व जिम खुल गए
ग्वालियर. कोरोना के अनलॉक-2 की गाइडलाइन आने के बाद शॉपिंग मॉल को सुबह 9 से रात 8 बजे तक के लिए खोलने की इजाजत दी गई है लेकिन मॉल में लोगों की एंट्री टोकन सिस्टम पर होगी मतलब यहां का मैनेजमेंट आने वाले कस्टमर को टोकन बांटेगा। एक दिन में सिर्फ 200 लोग ही जा सकेंगे साथ ही जिम, फिटनेस पॉइंट को भी सुबह 6 से रात 8 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की इजाजत मिल गई है। रेस्टोरेंट भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। बुधवार दोपहर बाद कलेक्टर के आदेश आए लेकिन उससे पहले ही शॉपिंग मॉल में दुकानें, रेस्टोरेंट और जिम-फिटनेस पॉइंट खुल गए।
मंगलवार रात गाइडलाइन आने के बाद से ही व्यापारियों को उत्साह था कि जल्द बाजार में टाइमिंग बढ़ाने और शॉपिंग मॉल, कॉम्प्लेक्स, जिम को खोलने के आदेश जारी किए जाएं क्योंकि पिछला आदेश 15 जून तक प्रभावी रहना था लेकिन देर शाम स्टेट की गाइडलाइन आने के कारण मंगलवार को क्राइसिस कमेटी की बैठक नहीं हो सकी। सुबह से व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों के पास व्यवसायियों के फोन पहुंचना शुरू हो गए थे। इस पर 12 बजे तत्काल जूम पर ऑनलाइन मीटिंग बुलाई गई जिसमें सभी की सहमति से यह फैसले लिए गए है।
एक दिन में 200 लोग ही मॉल जा सकेंगे
शहर में दो मॉल और 20 से ज्यादा मिनी मॉल व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिसमें करीब 1000 दुकानें है। जो 15 अप्रैल से बंद थे। बुधवार दोपहर कलेक्टर ने आदेश जारी किए है जिसके तहत मॉल को वैक्सीनेशन और संख्या की बंदिश के आधार पर अनलॉक किया जा रहा है। मॉल सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुलेगा। मॉल के मैनेजमेंट को टोकने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक दिन में 200 लोग ही मॉल जा सकेंगे। व्यापारियों और कर्मचारियों का शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन होना चाहिए। यहां बुधवार को आदेश से पहले ही व्यापारियों ने दुकानें खोलकर साफ-सफाई शुरू कर दी थी।
50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे जिम-फिटनेस पॉइंट
ग्वालियर में लगभग 200 जिम है और पूरे बाजार तो 15 अप्रैल से बंद हुए थे लेनि जिम-फिटनेस पॉइंट 25 मार्च से बंद है। अब जिम और फिटनेस पॉइंट भी सुबह 6 से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। बुधवार को कई जगह जिम और फिटनेस सेंटर आदेश से पहले ही खुल गए।
रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुलेंगे
वहीं होटल व रेस्टोरेंट खुलने का समय बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दिया गया है। रेस्टोरेंट संचालक रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बैठाकर खाना भी खिला सकेंगे।

