पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा नहीं करने वाली 34 स्टोन क्रेशर इकाइयों पर प्रशासन का शिकंजा

5 करोड़ 91 लाख 90 हजार रुपए की राशि बकाया, भू-राजस्व की भांति वसूली के लिए प्रकरण दर्ज; 15 दिवस के मांग-पत्र जारी
ग्वालियर, -पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन कर मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि जमा नहीं करने वाली स्टोन क्रेशर इकाइयों के विरुद्ध जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। तहसील वृत्त बिलौआ एवं रफादपुर क्षेत्र में संचालित 34 स्टोन क्रेशर इकाइयों पर बकाया 5 करोड़ 91 लाख 90 हजार रुपए की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि वसूलने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सभी संबंधित इकाइयों के विरुद्ध भू-राजस्व की भांति वसूली के प्रकरण दर्ज कर 15 दिवस के मांग-पत्र जारी किए गए हैं।
स्टोन क्रशर इकाइयों की वसूली सूची 
क्र. सं. स्टोन क्रेशर इकाई का नाम एवं पता वसूली योग्य राशि (₹)
1 मैसर्स ए.व्ही.पी. इन्फ्राटेक (पुराना नाम: एक्रोन माईनिंग प्रा.लि.), ग्राम बिलौआ 14,70,000
2 मैसर्स टेलीवर्ड माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा.लि., ग्राम बिलौआ 17,10,000
3 मैसर्स वैभव स्टोन क्रेशर, ग्राम बिलौआ 27,30,000
4 मैसर्स मुरारीलाल शर्मा स्टोन क्रेशर (रामदूत स्टोन क्रैशर), ग्राम बिलौआ 17,00,000
5 मैसर्स जय मां कैलादेवी स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम बिलौआ 17,40,000
6 मैसर्स स्टोनेक्स इन्फ्रा, ग्राम बिलौआ 17,00,000
7 मैसर्स श्रीजी इन्फ्राकोल (स्टोन क्रेशर यूनिट), ग्राम बिलौआ 17,00,000
8 मैसर्स स्तुति स्टोन क्रशिंग कंपनी, ग्राम बिलौआ 17,00,000
9 मैसर्स श्रीदाऊजी स्टोन क्रेशर (महादेव स्टोन इण्डस्ट्रीज), ग्राम बिलौआ 27,30,000
10 मैसर्स श्री सिद्धी विनायक स्टोन एण्ड क्रेशर, ग्राम बिलौआ 27,30,000
11 मैसर्स राजावत स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम बिलौआ 27,30,000
12 मैसर्स रितुराज स्टोन क्रेशर, ग्राम रफादपुर 27,30,000
13 मैसर्स जय दाऊ बाबा स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम बिलौआ 24,20,000
14 मैसर्स न्यू जय दाऊ बाबा स्टोन क्रेशर, ग्राम बिलौआ 14,90,000
15 मैसर्स श्री श्याम सरकार स्टोन क्रेशर, ग्राम बिलौआ 13,90,000
16 मैसर्स ओमश्री स्टोन क्रेशर, ग्राम बिलौआ 14,30,000
17 मैसर्स श्री सिद्धी विनायक स्टोन क्रेशर, ग्राम बिलौआ 24,20,000
18 मैसर्स श्री नाथ जी इन्फ्रास्ट्रक्चर, ग्राम बिलौआ 24,10,000
19 मैसर्स डी.डी.ए. स्टोन क्रेशर, ग्राम बिलौआ 2,20,000
20 मैसर्स गणेश स्टोन क्रेशर, ग्राम बिलौआ 14,00,000
21 मैसर्स सर्वोदय मैन्यूफेक्चरर एण्ड कोन्ट्रक्टर, ग्राम बिलौआ 14,30,000
22 मैसर्स श्री सांई कृपा स्टोन क्रेशर एण्ड ग्रिट सप्लायर्स, ग्राम बिलौआ 5,80,000
23 मैसर्स शिव शंकर स्टोन इण्डस्ट्री, ग्राम बिलौआ 24,10,000
24 मैसर्स जय सिदद बाबा स्टोन क्रेशर, ग्राम बिलौआ 13,50,000
25 मैसर्स बारी स्टोनेक्स स्टोन क्रेशर, ग्राम बिलौआ 24,10,000
26 मैसर्स मंगलम माइनिंग एण्ड इन्फ्राटेक, ग्राम बिलौआ 13,80,000
27 मैसर्स पवन इण्डरप्राईजेज (क्रेशर यूनिट), ग्राम बिलौआ 13,80,000
28 मैसर्स भोले बाबा ग्रिट उधोग, ग्राम बिलौआ 13,80,000
29 मैसर्स गिर्राज स्टोन क्रेशर, ग्राम बिलौआ 13,80,000
30 मैसर्स बालाजी स्टोन क्रेशर (श्री दिनेश चन्द्र मंगल), ग्राम बिलौआ 13,40,000
31 मैसर्स क्रियेशन इन्फ्रा कोन, ग्राम बिलौआ 14,20,000
32 मैसर्स हरदौल ग्रेनाईट (यूनिट-2), ग्राम रफादपुर 14,00,000
33 मैसर्स हरदौल ग्रेनाईट, ग्राम रफादपुर 14,00,000
34 मैसर्स गुरुकृपा स्टोन क्रेशर, ग्राम रफादपुर 13,80,000
कुल वसूली योग्य राशि ₹5,91,90,000

मुख्य सांख्यिकी (Metrics)
  • कुल इकाइयाँ: 34 (30 बिलौआ ग्राम में और 4 रफादपुर ग्राम में)
  • सबसे बड़ी बकाया राशि: ₹27,30,000 (5 अलग-अलग क्रशरों पर)
  • सबसे कम बकाया राशि: ₹2,20,000 (मैसर्स डी.डी.ए. स्टोन क्रेशर पर)
जिला प्रशासन के नायब तहसीलदार, तहसील वृत्त बिलौआ द्वारा यह कार्रवाई की गई है। क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर बिलौआ एवं रफादपुर क्षेत्र की संबंधित स्टोन क्रेशर इकाइयों को बकाया राशि जमा करने के लिए मांग-पत्र जारी किए गए हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि  15 दिवस की अवधि में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि जमा नहीं करने वाली इकाइयों के विरुद्ध कठोर वसूली कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत बकाएदारों की संपत्ति कुर्क कर बकाया राशि वसूलने की कार्रवाई भी की जा सकती है। जिला प्रशासन ने पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने तथा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि जमा नहीं करने वाले संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।

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