ग्वालियर में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई, 81 बल्क लीटर मदिरा जब्त

ग्वालियर. कलेक्टर रुचिका चौहान के आदेशानुसार तथा आबकारी उपायुक्त श्री संदीप शर्मा के निर्देशन एवं सहायक आबकारी आयुक्त, जिला ग्वालियर राज नारायण सोनी के मार्गदर्शन में जिले में अवैध मदिरा के विनिर्माण, विक्रय, संग्रहण एवं परिवहन के विरुद्ध विशेष अभियान निरंतर जारी है। अभियान के तहत आबकारी विभाग की टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचनाओं एवं नियमित गश्त के आधार पर ग्वालियर शहर तथा डबरा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर कार्रवाई की गई।


आबकारी विभाग की टीम ने लाला का बाजार, गड़वे की गोठ क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए अंकुर जैन के आधिपत्य से 274 पाव देसी मदिरा प्लेन एवं 30 पाव देसी मदिरा मसाला जब्त की। जब्त मदिरा की मात्रा 54.72 बल्क लीटर पाई गई। मात्रा 50 बल्क लीटर से अधिक होने के कारण आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1) एवं 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
इसी क्षेत्र में सत्य प्रकाश के आधिपत्य से 60 पाव देसी मदिरा प्लेन जब्त कर धारा 34(1) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। वहीं तारागंज एवं बड़गांव क्षेत्र में अवैध रूप से मदिरा पान करवाने के मामलों में धारा 36A के तहत प्रकरण दर्ज किए गए। राजपूत ढाबा पर अवैध मदिरा विक्रय के मामले में धारा 34(1) के तहत कार्रवाई की गई। इसके अलावा मोहनपुर पुल के नीचे से 10 पाव देसी मदिरा प्लेन जब्त कर धारा 34(1) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
डबरा क्षेत्र में भी आबकारी विभाग द्वारा अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई की गई। यहां से कुल 61 पाव देसी मदिरा प्लेन जब्त की गई तथा धारा 34(1) के तहत 3 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। इस प्रकार ग्वालियर एवं डबरा क्षेत्र में की गई कार्रवाई में कुल 81 बल्क लीटर अवैध मदिरा जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 47 हजार रुपए है। आरोपियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1) एवं 34(2) के तहत 1 प्रकरण, धारा 34(1) के तहत 6 प्रकरण तथा धारा 36A के तहत 4 प्रकरण, इस प्रकार कुल 11 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। आबकारी विभाग ने बताया कि मदिरा दुकान के पास अवैध अहाते का संचालन करना तथा अवैध रूप से मदिरा पान करवाने की सुविधा उपलब्ध कराना आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध है। जिले में अवैध मदिरा के विरुद्ध कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

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