ट्रम्प का बड़ा झटका-यूएस कोर्ट ने टैरिफ को बताया है गैरकानूनी

नई दिल्ली. अमेरिका की राजनीत और अर्थ व्यवस्था में हलचल मचाते हुए शुक्रवार को एक अपील कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के अधिकांश टैरिफ का गैर कानूनी करार दिया है। यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट का कहना है कि राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियां प्राप्त तो है। लेकिन इनमें टैरिफ या टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। यह फैसला ट्रम्प की आर्थिक नीतियों पर बड़ा झटका माना जा रहा है। एपी की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने टैरिफ को 14 अक्टूबर तक यथावत रखने की अनुमति भी दे दी है। जिससे ट्रम्प प्रशासन को मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का मौका मिल गया है।
उधर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अदालत के आदेश को सिरे से खारिज कर दिया और कहा है कि सभी टैरिफ आगे भी लागू रहेंगे। उन्होंने कोर्ट के इस फैसले को गलत और पक्षपाती बताया और कहा है कि अगर इसे ऐसे ही रहने दिया तो यह फैसला अमेरिका को तबाह कर देगा। हम सुप्रीम कोर्ट की मदद से टैरिफ का उपयोग अपने राष्ट्र के हित में करेंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *