MP में कर्मचारियों- अधिकारियों के वेतन पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से पूछा सवाल

ग्वालियर. प्रदेश में कर्मचारियों,अधिकारियों की प्रतिनियुक्तियों पर जब तक सवाल उठते रहे है। इस मुद्दे पर अब हाईकोर्ट ने भी सख्त रूख दिखाया है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी व कर्मचारियों के वेतन को लेकर सरकार से सवाल पूछा है। कोर्ट ने कहा कि प्रतिनियुक्ति पर आए अफसरों का वेतन भार निगम पर आ रहा है इसका जिमेदार कौन है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ छिपाया जा रहा है इसलिए अधिकारी जवाब नहीं दे पा रहे है।
ग्वालियर हाईकोर्ट की एकलपीठ ने नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी व कर्मचारियों के वेतन को लेकर सीधा सवाल किया। कोर्ट ने पूछा कि वेतन का जो भार निगम पर आया है क्यों न उसकी प्रतिपूर्ति राज्य शासन से की जाए। इसके लिए कौन जिमेदार र्है प्रतिनियुक्ति पर आया अधिकारी पद के योग्य है या नहीं। इस मुद्दे पर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि शासन की ओर से सचिव स्तर का अधिकारी शपथ-पत्र पेश करेगा। नगर निगम की ओर से आयुक्त को जवाब देने को कहा गया है। याचिका की अगली सुनवाई 5 मई को होगी।
प्रतिनियुक्ति पर आए 61 अधिकारी व कर्मचारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा
हाईकोर्ट ने निगम में प्रतिनियुक्ति पर आए 61 अधिकारी व कर्मचारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। शुक्रवार सुबह सुनवाई हुई तो अधिकारियों की ओर से वकालत नामे नहीं आए। इसके चलते दोपहर 2.30 बजे का समय दिया गया। लंच के बाद सुनवाई हुई तो अधिकारियों के वकालत नामे आ गए। जवाब पेश करने के लिए दो दिन का समय लिया।

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