MP में जमीन के बदले मुआवजा नहीं, जमीन ही मिलेगी
भोपाल. मध्य प्रदेश में अब सरकारी प्रोजेक्ट में लेटलतीफी नहीं होगी। जमीनों के अधिग्रहण में ही प्रोजेक्टट कई साल तक लटके रहते थे वहीं जमीन मालिक को भी ये शिकायत रहती थी कि सरकार ने सही मुआवजा नहीं दिया, उनकी जमीन ज्यादा कीमती या उपजाऊ थी और उन्हें कम मुआवजा मिला।
अब सरकारी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए जमीन अधिग्रहण की बजाय सरकार लैंड पूलिंग करेगी, इसके लिए सोमवा को विधानसभा में सरकार ने जमीनों के अधिग्रहण करने वो कानून में बदलाव का विधेयक पेश किया। विधेयक पारित होने पर सरकार जमीन के बदले उसके मालिक को 50 प्रतिशत जमीन विकसित करके देग। वो भी डेवलपमेंटट प्रोजेक्ट के पास। इसका बडा फायदा ये भी होगा कि अभी नॉन-प्लानिंग एरिया में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण जैसी संस्थाएं ही सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर या हाउसिंग प्रोजेक्ट ला सकती है। अब इस एकाधिकार को खत्म कर सभी सरकारी विभागों के लिए निवेश के द्वार खोल दिए है। हालांकि ऐसे प्रोजेक्ट 500 करोड रुपए से कम लागत के नहीं होंगे।