MP में अब खुल सकेंगे मिनी बार
भोपाल. मध्य प्रदेश में शराब की नई दुकान तो कोई नहीं खुलेगी लेकिन मिनी बार खोले जा सकेंगे। यहां केवल बीयर, वाइन और रेडी टू ड्रिंक मिलेंगे। शराब पिलाना प्रतिबंधित रहेगा। दस प्रतिशत से कम अल्कोहल वाले विदेश के पेय ही यहां दिए जा सकेंगे। इसके लिए लाइसेंस शुल्क बार से आधा रहेगा यानी बार का शुल्क 20 लाख रुपये है तो इसके लिए दस लाख रुपये देने होंगे। इसके साथ ही पवित्र शहरों में शराब दुकानें बंद होने से राजस्व की जो क्षति होगी, उसकी भरपाई का प्रयास शहरी सीमा की अन्य दुकानों का नवीनीकरण शुल्क बढ़ाकर करने का प्रयास किया जाएगा।
आबकारी नीति की अधिसूचना जारी कर दी
वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने आबकारी नीति की अधिसूचना शुक्रवार को जारी कर दी। सभी शराब दुकानों में देसी और विदेशी शराब मिलेगी। दुकान लाइसेंस का पहले नवीनीकरण किया जाएगा यानी जो व्यक्ति दुकान संचालित कर रहा है, वह चाहे तो निर्धारित शुल्क देकर नवीनीकरण करा सकता है। इसके लिए उसे बीस प्रतिशत अधिक शुल्क चुकाना होगा। नवीनीकरण जिले के लिए कुल आरक्षित मूल्य का 80 प्रतिशत सुरक्षित होने पर होगा। इससे कम शुल्क मिलने पर दुकानें ई-टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से नीलाम की जाएंगी।
