चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 दोषियों को उमकैद की सजा

लखनऊ. कासगंज के चन्दन गुप्ता हत्याकांड में सभी 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गयी है। 6 वर्ष 11 माह 7 दिन के लम्बे इंतजार आज सजा का ऐलान हुआ है। 26 जनवरी 2018 को उत्तरप्रदेश के कासगंज जिले में चन्दन गुप्ता की तिरंगा यात्रा के दौरान हत्या हुई थी। तब से लेकर आज तक चंदन के परिजनों ने लम्बी कानूनी लड़ाई लड़ी और आज सजा का ऐलान कर दिया गया।
28 दोषी करार, दो बरी
आपको बता दें कि NIA स्पेशल कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने गुरुवार को चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था. वहीं, दो आरोपी नसीरुद्दीन और असीम कुरैशी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया. चंदन के पिता सुशील गुप्ता की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में 20 लोगों को नामजद किया गया था।

कौन-कौन आरोपी हुए बरी?
बता दें कि एनआईए कोर्ट ने आरोपी नसरुद्दीन और आरोपी असीम कुरैशी को बरी कर दिया है. इन दोनों को सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी किया है. इसी के साथ अजीजुद्दीन नाम के आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी.
चार्जशीट में थे 30 आरोपी
पुलिस ने विवेचना के बाद 11 और आरोपियों के नाम बढ़ाकर कुल 30 आरोपियों पर चार्जशीट लगाई थी. 26 अप्रैल 2018 को कासगंज पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की थी. वर्तमान में कुल 28 आरोपियों में एक आरोपी मुनाजिर रफी पहले से जेल में बंद है. मुनाजिर रफी कासगंज की वकील मोहिनी तोमर हत्याकांड में जेल में बंद है.
कौन-कौन दोषी ठहराए गए?
बता दें कि एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने चंदन गुप्ता हत्याकांड के मामले में आसिफ कुरेशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी ,असीम कुरैशी, शबाब, साकिब, मुनाजिर रफी, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम, बबलू,अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ, आसिफ जिम वाला, निशु, वासिफ, इमरान ,शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, शाकिर ,जाहिद उर्फ जग्गा को दोषी ठहराया है. इस सभी को आईपीसी की धारा 147, 148, 307/149, 302/149, 341, 336, 504, 506 के तहत दोषी ठहराया है.

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