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MP में आमसभा या जुलूस निकालने के लिए 48 घंटे पहले लेनी होगी अनुमति, नहीं तो होगी कार्रवाई

भोपाल. राजनीतिक दल, आयोजन समिति सहित अन्य किसी को भी आमसभा, जुलूस या चलित वाहन में ध्वनि विस्तार यंत्र के प्रयोग की अनुमति नहीं मिलेगी। वहीं ऐसा कोई सार्वजनिक कार्यक्रम करना हो जिसमें पांच से अधिक लोग शामिल होंगे तो उसको कार्यक्रम से 48 घंटे पहले संबंधित सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो व्यक्तियों और राजनीतिक दलों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा मप्र कोलाहल नियंत्रण 1985 के प्रविधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
विधानसभा निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने से राजनीतिक दलों/व्यक्तियों द्वारा चुनाव प्रचार के कार्य में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के दुरूपयोग, लोक प्रशांति भांग करने के लिए ध्वनि विस्तार यंत्रों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की आशंका है जिससे आमजन पर विपरीत प्रभाव पडेगा।

 

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