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ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष की याचिका की खारिज, पूजा पाठ जारी रहेगी, न्यायालय ने मामले को सुनवाई योग्य माना

वाराणसी. ज्ञानवापी केस में वाराणसी न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने उस मामले को पोषणीय माना है और इसी आधार पर याचिका को खारिज किया है। मुस्लिम पक्ष की ओर से जोर देकर कहा गया है कि ज्ञानवापी में हिन्दू पक्ष की याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिये। लेकिन न्यायालय ने साफ कर दिया है कि इस याचिका पर सुनवाई संभव है। इसी कारण से मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया गया है।
याचिका क्या थी
आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई पिछले 14 नवम्बर को सिविल जज सीनियर डिवीजन महेन्द्र कुमार पांडे की अदालत ने की थी। तब फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। सुनवाई के बीच मुस्लिम पक्ष कीओर से कहा गया था। कि जिला जज की अदालत में श्रृंगार गौरी मामला नियमित सिर्फ पूजा को लेकर था। जबकि इस केस में ज्ञानवापी मस्जिद के टाइटल को लेकर हैं। इसलिये उन्हें पूरी उम्मीद थी कि यह मुकदमा कोर्ट खारिज कर देगा। लेकिन अभी के लिये कोर्ट इस मामले में आगे भी सुनवाई करने जा रहा है।

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